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अप्राप्तवय in English

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अप्राप्तवय sentence in Hindi
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  1. अभियोजन के अनुसार घटना के समय व्यपहृता अप्राप्तवय थी एवं उसकी उम्र लगभग 15 वर्श थी।
  2. देखना यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त मोहन सिंह बिष्ट के विरूद्ध व्यपहरण, अप्राप्तवय लड़की का उपापन एवं बलात्संग का अपराध बिना किसी सन्देह के साबित एवं प्रमाणित करने में सफल है।
  3. इस कथन के प्रकाष मे वर्तमान प्रकरण मे प्रस्तुत साक्ष्यों के तहत अब यह देखा जाना है कि घटना के समय क्या व्यपहृता अप्राप्तवय थी अर्थात व्यपहृता की उम्र 18 वर्श अथवा 16 वर्श से कम थी।
  4. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 के अनुसार विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता मे से अप्राप्तवय को उसके संरक्षक की सहमति के बिना ले जाना अर्थात संरक्षक की सहमति के बिना उसकी संरक्षकता से हटाना मात्र व्यपहरण का अपराध गठित करता है।
  5. उक्त सभी नजीरो के प्रकरण के तथ्यों के प्रकाष मे पीडिता को वयस्क पाते हुये उसे सहमत पक्ष पाया गया गया जब कि वर्तमान प्रकरण मे व्यपहृता का अप्राप्तवय होना साबित पाया गया है अतः उक्त नजीरों का कोई लाभ अभियुक्तगण प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं।
  6. अब देखना यह है कि क्या पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मोहन सिंह बिष्ट के विरूद्ध वादी मुकदमा की लड़की के व्यपहरण, वादी मुकदमा की अप्राप्तवय लड़की के उपापन एवं वादी मुकदमा की लड़की के साथ बलात्संग करने का मामला बिना किसी सन्देह के साबित एवं प्रमाणित है।
  7. अभियुक्त सन्तोश के प्रभाव मे आकर यदि व्यपहृता द्वारा स्वयं को वयस्क दर्षित किया गया है तो भी उससे वास्तविकता परिवर्तित नही होती है जब कि विद्यालय के अभिलेखों एवं प्रस्तुत साक्ष्यो से व्यपहृता की जन्मतिथि दिनॉक 16. 6.1992 पूर्णरूपेण साबित है जिसके अनुसार घटना वाले दिन अर्थात दिनॉक 5.2.07 को व्यपहृता अप्राप्तवय थी।
  8. धारा-361भा. द. सं. यह उपबन्धित करती है कि, जो कोई किसी अप्राप्तवय यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को और यदि नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को उसके विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मत के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है तब वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है।
  9. धारा-361भा. द. सं. यह उपबन्धित करती है कि, जो कोई किसी अप्राप्तवय यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को और यदि नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को उसके विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मत के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है तब वह ऐसे अप्राप्तवय या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है।


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