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शासकीय सहायता sentence in Hindi

pronunciation: [ shasakiya sahayata ]
शासकीय सहायता meaning in English

Examples

  1. शासकीय और शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों आदि के नये भवनों एवं नये क्रय में परम्परागत बिजली बल्बों को प्रतिबंधित करते हुये ऊर्जा दक्ष लाइटिंग (सीएलएफ, ऊर्जा दक्ष ट्यूब, एलईडी बेस्ड लाईट्स, इलेक्ट्रानिक बेलास्ट / रेग्युलेटर) का उपयोग अनिवार्य किया जायेगा।
  2. जो अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक स्तर के ही अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 उत्तीर्ण हैं वे बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक के पदों के लिए पात्र नहीं हों गे, वरन् वे शासकीय सहायता प्राप्त और अन्य निजी विद्यालयों में रिक्त पदों के लिए ही पात्र हों गे।
  3. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रदेश के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित विभीन्न तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा कराने के लिए शासकीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  4. प्रदेश के राजकीय / स्थानीय निकाय/शासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों तथा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के रूप में उच्चीकृत शासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित कक्षा १ से ५ एवं ६ से ८ में अध्यनरत विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में
  5. यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी हों तथा स्थानीय सरकार / निकायों एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामले में कम से कम सुझाए गए मानकों के अनुसार, एवं अन्य विद्यालयों के मामले में उचित नियामक तंत्र के अनुसार कार्य हों,
  6. उद्यानिकी फसलों में सिंचाई हेतु लगने वाले ड्रिप एवं स्ंप्रिकलर की स्थापना के लिये दी जाने वाली शासकीय सहायता को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर सामान्य वर्ग के कृषकों के वर्ग के लिये 70 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिये 80 प्रतिशत तक किया जायेगा।
  7. 6-उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 में वर्णित योजना के तहत कुल कितनी राशि वर्ष 2001 से आज दिनांक तक शासकीय सहायता या अनुदान के रूप में मुरैना जिला को प्राप्त हुयी व इसका व्ययन कब कब व किस किस प्रकार कहाँ कहाँ किया गया? वर्षवार, डिटेल्स चाहिये!
  8. शासकीय क्षेत्र एवं शासकीय सहायता प्राप्त क्षेत्र में निर्मित समस्त नये भवनों एवं संस्थानों में इन्केंडीसेट बल्बों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है और अब ऐसे भवनों एवं संस्थानों में ऊर्जा दक्ष प्रकाश का उपयोग (सीएफएल, एलईडी आधारित प्रकाश, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट, रेग्यूलेटर एवं ट्यूब लाईट्स) अनिवार्य होगा।
  9. उन्होंने बताया कि वरीयता क्रम के अनुसार सर्वप्रथम केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार के विभागों एवं निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र व छात्राएं, इसके बाद केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र व छात्राऐं।
  10. समस्त शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाएं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, सहकारी संस्थाएं, गृह निर्माण समितियां, विकासकर्ता, बोर्ड, विकास प्राधिकरण आदि केवल, आई. एस. आई. / बी. ई.ई. प्रमाणित पम्प सेट्स / मोटर / वाल्व, पॉवर केपीसीटर्स, स्ट्रीट लाइटिंग आदि का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे।
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