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उपयुक्त सरकार sentence in Hindi

pronunciation: [ upayukta sarakar ]
उपयुक्त सरकार meaning in English

Examples

  1. ग) रसीद या पैसे का भुगतान एक विशेष ढंग से, तो फिर, के बावजूद कुछ भी किसी भी अन्य में शामिल इस समय सेना में रहने के लिए कानून, ऐसे आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए किया गया है समझी जाएगी, अगर ऐसा फाइलिंग, मुद्दे, अनुदान, रसीद या भुगतान, जैसा भी मामला हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के माध्यम से प्रभावित किया जा सकता है निर्धारित किया जा सकता है उपयुक्त सरकार द्वारा.
  2. उपयुक्त सरकार एक अथवा एक से अधिक ' श्रम न्यायालयों' का गठन करेगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले से संबंधित औद्योगिक विवादों जैसे कि स्थायी आदेशों, कर्मचारियों की सेवा मुक्त अथवा बर्खास्त करने, गैर कानूनी रूप से अथवा अन्यथा की गई हड़ताल अथवा तालाबंदी, प्राप्त हो रहे किसी लाभ को वापस लेने, आदि से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेंगे और उन्हें इस अधिनियम के तहत सौंपे गए किन्हीं अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे।
  3. उपयुक्त सरकार, अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी भी प्रतिष्ठान को, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, अथवा उसमें नियोजित किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारी वर्ग को गए अधिनियम के उपबंधों के परिचालन से छूट दे सकती हैं, यदि उपयुक्त सरकार की राय में उस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाला उपदान अथवा पेंशन संबंधी लाभ इस अधिनियम के तहत प्रदत्त लाभों से किसी प्रकार से कम न हों।
  4. उपयुक्त सरकार, अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी भी प्रतिष्ठान को, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, अथवा उसमें नियोजित किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारी वर्ग को गए अधिनियम के उपबंधों के परिचालन से छूट दे सकती हैं, यदि उपयुक्त सरकार की राय में उस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाला उपदान अथवा पेंशन संबंधी लाभ इस अधिनियम के तहत प्रदत्त लाभों से किसी प्रकार से कम न हों।
  5. उपयुक्त सरकार, अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में विनिर्दिष् ट शर्तों के अधीन, किसी भी प्रतिष् ठान को, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, अथवा उसमें नियोजित किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारी वर्ग को गए अधिनियम के उपबंधों के परिचालन से छूट दे सकती हैं, यदि उपयुक् त सरकार की राय में उस प्रतिष् ठान के कर्मचारियों को प्राप् त होने वाला उपदान अथवा पेंशन संबंधी लाभ इस अधिनियम के तहत प्रदत्त लाभों से किसी प्रकार से कम न हों।
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