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अर्जन क्षमता sentence in Hindi

pronunciation: [ arjan ksamata ]
अर्जन क्षमता meaning in English

Examples

  1. कभी डोमेन नाम में निवेश कर रहे हैं से भी अधिक लोगों और कंपनियों के रूप में, यह स्पष्ट हो गया कि इन नामों में से सभी अपनी पूरी आय अर्जन क्षमता का एहसास होगा.
  2. रोजगार चोट अथवा व्यावसायिक रोग के कारण स्थायी रूप से शारीरिक अपंगता की दशा में जीवन पर्यन्त अपंगता हितलाभ चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की क्षति के अनुपात की दर से अदा किया जाता है ।
  3. 1. अवसर, क्षमता और पर्याप्त शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए पति को सक्षम करने के लिए उपयुक्त रोजगार मिल के अधिग्रहण के लिए आवश्यक समय के लिए, और है कि पति या पत्नी के भविष्य अर्जन क्षमता 2.
  4. यदि आप का फैसला किया है कि तुम कूदने की जरूरत है अपने फ़ुटपाथ कैरियर शुरू करने कॅरियर बदलने के लिए, या एक शिक्षा है कि आपके अर्जन क्षमता को बढ़ाने सकते हैं, तो एक दूरी ऑनलाइन स्कूल...
  5. इसमें समेकित आवश्यकता आधारित सामाजिक बीमा योजना की व्यवस्था की गई जो बीमारी, प्रसव, अस्थायी या स्थायी शारीरिक अपगंता, रोजगार के दौरान लगी चोट के कारण मृत्यु जिससे मजदूरी या अर्जन क्षमता खत्म हो जाए, जैली स्थितियों में कामगारों के हितों की रक्षा हो सके।
  6. इस अधिनियम में एक एकीकृत जरुरत आधारित सामाजिक बीमा योजना परिकल्पित है जो बीमारी, मातृत्व, अस्थाई शारीरिक विकलांगता, नौकरी के कारण लगी चोट की वजह से मृत्यु जिसके परिणामस्वरूप वेतन अथवा अर्जन क्षमता की हानि होती है, जैसी आकस्मिकताओं में कर्मचारियों की हितों की संरक्षा करेगा।
  7. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का प्रख्यापन उस एकीकृत आवश्यकता आधारित सामाजिक बीमा योजना को समाविष्ट करता है जो बीमारी, मातृत्व, अस्थायी या स्थायी शारीरिक अपंगता, रोज़गार चोट के कारण मृत्यु के प्रणामस्वरूप मज़दूरी या अर्जन क्षमता की हानि जैसी आकस्मिकताओं में कामगारों के हितों को संरक्षित करता है।
  8. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का प्रख्यापन उस एकीकृत आवश्यकता आधारित सामाजिक बीमा योजना को समाविष्ट करता है जो बीमारी, मातृत्व, अस्थायी या स्थायी शारीरिक अपंगता, रोज़गार चोट के कारण मृत्यु के प्रणामस्वरूप मज़दूरी या अर्जन क्षमता की हानि जैसी आकस्मिकताओं में कामगारों के हितों को संरक्षित करता है।
  9. एनटीपीसी अपनी आर एंड आर नीति के अनुसार आर एंड आर मुद्दों का निवारण इस उद्देश्य के साथ करता है कि एक युक्तिसंगत संक्रमण अवधि के पश्चात, प्रभावित परिवारों में सुधार हो सके अथवा वे कम से कम अपने पूर्व जीवन स्तर, अर्जन क्षमता तथा उत्पादन स्तरों को हासिल कर सके।
  10. इस अधिनियम में एक एकीकृत जरुरत आधारित सामाजिक बीमा योजना परिकल्पित है जो बीमारी, मातृत् व, अस् थाई शारीरिक विकलांगता, नौकरी के कारण लगी चोट की वजह से मृत् यु जिसके परिणामस् वरूप वेतन अथवा अर्जन क्षमता की हानि होती है, जैसी आकस्मिकताओं में कर्मचारियों की हितों की संरक्षा करेगा।
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