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मूल अभिलेख sentence in Hindi

pronunciation: [ mul abhilekh ]
मूल अभिलेख meaning in English

Examples

  1. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता ने इस वाहन के पंजीकरण के अभिलेख स्वयं को स्वामी होने का प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किये थे और आज सुनवायी के दौरान मेरे समक्ष भी प्रस्तुत अभिलेखों के मूल अभिलेख वास्ते अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये।
  2. गुस्साए छात्र फीस और प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेख वापसी की मांग कर रहे हैं, जिस पर प्रबंध तंत्र तैयार नहीं हुआ लेकिन पुलिस-प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद सोमवार को फीस और प्रमाण पत्रों के अभिलेख वापिस करने का लिखित आश्वाशन दिया।
  3. तर्क हेतु अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन करने से एक दिनांक-01-07-2008 को नियत किया गया था, लेकिन तथ्य तो यह स्पष्ट होता है, कि-दिनांक-19-06-2008 को प्रकरण पंजीयन पर आदेश-पत्रिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि-दिनांक-01-07-2008 की दिनांक में काटपीट की गई है।
  4. वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य कागज सं0 9ग, 10ग, 12ग तथा 39ग/3 छाया प्रति हैं, जो कि द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में आता है, मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने का कोई कारण वादी ने दर्शित नहीं किया है, अतः उक्त अभिलेख साक्ष्य में पठनीय नहीं होगे।
  5. एक्सरे प्लेट, एक्सरे रिपोर्ट के संबंध में मूल अभिलेख होता है और इस करण एक्सरे प्लेट के पत्रावली में दाखिल व साबित न होने के आधार पर एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-2 व उस पर आधारित पूरक आघात आख्या प्रदर्श क-6 का भी कोई विधिक महत्व नहीं रह जाता है।
  6. इस गवाह ने अपने बयान में कथन किया कि ड्राइवर रामकेवल का डी0एल0 बरेली कार्यालय से बना है, उनके कार्यालय से इसका नवीनीकरण दिनांक 13-8-99 को किया गया था, डी0एल0 13-8-99 से 27-4-2010 तक नवीनीकृत किया गया था, मूल अभिलेख वह आज साथ लाया है प्रमाणित फोटो प्रति दाखिल कर रहा है।
  7. डॉक्टर अरविन्दकुमार उन दिनों उनके चिकित्सालय में विधि विकित्सक के पद पर थे जिनकी नियुक्ति आदेश, पदस्थापन आदेश और कार्यग्रहण करने की रिपोर्ट को मूल अभिलेख के आधार पर सत्यापित कर प्रमाणित प्रतियॉ क्रमशः प्रदर्श पी. 2 से 5 तैयार की जिन पर ए से बी सत्यापन के इस गवाह के हस्ताक्षर है।
  8. अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा वादपत्र में किये गये उपरोक्त कथन के संदर्भ में दाखिल लेजर वर्ष 1990-91, 91-92,92-93,93-94 के मूल अभिलेख को देखने पर पाया कि वर्ष 1991-92 के अन्त तक प्रतिवादी के विरूद्ध रू2,658/-का बकाया था और वर्ष 1992-93 में वादीगण को रू. 3275/-का भुगतान भी प्रतिवादी द्वारा किया गया था।
  9. पी. डब्ल्यू-5 के द्वारा एन. सी. आर. संख्या 182/98 दिनांकित 29-7-98 के मूल अभिलेख को तो न्यायालय में पेश करके उसके माध्यम से एनसी. आर. की छाया प्रति को साबित किया गया और उसके बाद के अभिलेख जी. डी. संख्या-36 दिनांकित 8-11-98 को उसके द्वारा न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका और यह कहा गया कि उक्त अभिलेख विनष्ट हो चुका है।
  10. शासन द्वारा प्रथम काउन्समलिंग हेतु 0 6 दिन का अधिकतम समय नि र्धारित किया है, जिन अभ्य 0 र्थियों का काउन्सनलिंग उपरान्त यदि मेरिट सूची में आरक्षण के आधार पर चयन नहीं हो पायेगा, उसके मूल अभिलेख दि 0 11-0 2-2012 तक वापस कर दिये जायेगें, ताकि वह अन्य जिले में काउन्स लिग हेतु प्रति भाग कर सकें।
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