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विदेश व्यापार विभाग sentence in Hindi

pronunciation: [ videsh vyapar vibhag ]
विदेश व्यापार विभाग meaning in English

Examples

  1. इस नीति के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु प्रमुख सचिव / सचिव कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जो समय-समय पर तिल उत्पादकों / निर्यातकों तथा तिल के निर्यात में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों का निराकरण करेगी।
  2. इस विशेष जांच दल में रॉ के डायरेक्टर, रेवेन्यू सेक्रेटरी, रिजर्व बैंक के डिपुटी डायरेक्टर, सीबीडीटी के चेयरमैन, रेवेन्यू इंटेलिजेन्स के डीजी नारकोटिक्स कन्ट्रोल के डीजी, विदेश व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव, सीबीआई के निदेशक तथा विदेश खुफिया विभाग के निदेशक शामिल हैं।
  3. जर्मन उद्योग और व्यापार संघ के विदेश व्यापार विभाग के प्रमुख फोल्कर ट्रायर बताते हैं, “ अब तक निर्माता अपने ऐसे माल पर स्वैच्छिक तरीके से यह मुहर लगा सकते हैं, जिनका ज्यादातर हिस्सा या ता जर्मनी में बना हो या जर्मन उत्पाद से आया हो. ”
  4. इसमें राजस्व सचिव और रिजर्व बैंक के उपनिदेशक तथा सीबीआई, आईबी तथा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक, राजस्व गुप्तचर विभाग के महानिदेशक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, नशीले पदार्थों की रोकथाम के ब्यूरो के महानिदेशक, विदेश गुप्तचर कार्यालय के निदेशक तथा विदेश व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव शामिल किये गए हैं।
  5. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब एचएलसी के सदस्य केंद्रीय राजस्व सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के उपनिदेशक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष, राजस्व खुफिया सूचना के महानिदेशक, मादक द्रव्य नियंत्रण विभाग के महानिदेशक, विदेश खुफिया कार्यालय के निदेशक, विदेश व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), खुफिया ब्यूरो (आईबी) और प्रवर्तन महानिदेशालय के निदेशक नवगठित एसआईटी के अधीन काम करेंगे तथा उच्चतम न्यायालय के प्रति जवाबदेह होंगे।
  6. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब एचएलसी के सदस्य केंद्रीय राजस्व सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के उपनिदेशक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष, राजस्व खुफिया सूचना के महानिदेशक, मादक द्रव्य नियंत्रण विभाग के महानिदेशक, विदेश खुफिया कार्यालय के निदेशक, विदेश व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), खुफिया ब्यूरो (आईबी) और प्रवर्तन महानिदेशालय के निदेशक नवगठित एसआईटी के अधीन काम करेंगे तथा उच्चतम न्यायालय के प्रति जवाबदेह होंगे।
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