मोटरयान अधिनियम sentence in Hindi
pronunciation: [ moteryaan adhiniyem ]
Examples
- सभांगायुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एस डी अग्रवाल ने मोटरयान अधिनियम की धारा 86 के अंतर्गत वाहनों का संचालन नियमित रुप से नहीं पाये जाने पर एक दर्जन वाहन स्वामियों के स्थाई परमिट तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं।
- पाण्डे ने बताया कि इस लोक अदालत में आपराधिक, राजस्व, मोटरयान अधिनियम, विद्युत अधिनियम चैक वाउन्स सहित शासन की कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागो के लम्बित 60 हजार प्रकरणों में से कोई 30 हजार प्रकरणों का निराकरण होना संभावित है।
- राज्य शासन ने आज मोटरयान अधिनियम 1988 की संबंधित धाराओं में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मोटरयान तथा यातायात से संबंधित किसी अन्य विधि के अन्य उपबंधों का उल्लंघन करने तथा बिना हेलमेट के वाहन चलाने के संबंध में संशोधन करते हुए आदेश जारी किये हैं।
- विपक्षी संख्या-3 बीमा कम्पनी की ओर से तर्क रखा गया कि दुर्घटना के समय प्रष्नगत वाहन मे क्षमता से अधिक सवारियॉ बैठी थी जिस कारण मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत परमिट की षर्तो का उल्लंघन एवं बीमा पालिसी की षर्तो के उल्लंघन के कारण विपक्षी संख्या-3 का कोई दायित्व नही बनता है।
- श्रीमती रूखसाना एवं अन्य बनाम श्रीमती नजरून्निषा व अन्य 2000 (2) जे0सी0एल0आर0 39 के नजीर मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत पारित प्रतिकर धनराषि ऋण अथवा प्रतिभूति नही है अतः प्रतिकर धनराषि प्राप्त करने के लिये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवष्यकता नही है।
- इस संदर्भ में प्रमुख सचिव परिवहन माजिद अली ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि अभी तक ऐसे वाहनों के बिना परमिट पकड़े जाने की दशा में अतिरिक्त रूप से कर की कोई देनदारी नहीं होती थी, बल्कि केवल मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत ही संबंधित को दण्डित किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त मनरेगा से संबंधित प्रकरण, जलकर, संपत्ति कर, विद्युत देयक, अन्य समेकित कर, ऋण वसूली, वन अपराध संबंधित प्रकरण, प्राकृतिक आपदा क्षतिपूर्ति प्रकरण, मोटरयान अधिनियम तथा आबकारी अधिनियम, नामांतरण तथा बंटवारा संबंधित प्रकरण, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 107, 116, 133, 145 तथा अन्य राजस्व की भांति वसूली योग्य प्रकरण रखे गए हैं।
- निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-4 16-विपक्षी संख्या-2, बीमा कम्पनी, ने अपने जवाब दावा मे उल्लेख किया है कि दुर्घटना के समय वाहन मे क्षमता से अधिक सवारियॉ बैठी थी जिस कारण मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत परमिट की षर्तो के उल्लंघन एवं बीमा पालिसी की षर्तो के उल्लंघन के कारण विपक्षी संख्या-2 का कोई दायित्व नही है।
- निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-3 16-विपक्षी संख्या-2 बीमा कम्पनी ने अपने जवाब दावा मे उल्लेख किया है कि दुर्घटना के समय वाहन मे क्षमता से अधिक सवारियॉ बैठी थी जिस कारण मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत परमिट के षर्तो का उल्लंघन एवं बीमा पालिसी की षर्तो के उल्लंघन के कारण विपक्षी संख्या-2 का कोई दायित्व नही बनता है।
- निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-3 16-विपक्षी संख्या-3 बीमा कम्पनी ने अपने जवाब दावा मे उल्लेख किया है कि दुर्घटना के समय वाहन मे क्षमता से अधिक सवारियॉ बैठी थी जिस कारण मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत परमिट के षर्तो का उल्लंघन एवं बीमा पालिसी की षर्तो के उल्लंघन के कारण विपक्षी संख्या-3 का कोई दायित्व नही बनता है।