आचरण नियम sentence in Hindi
pronunciation: [ aachern niyem ]
"आचरण नियम" meaning in English
Examples
- साथ ही अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965, मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की गई है।
- कार्यके प्रति अरूचि और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना के आरोप में मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत उक्त चारों अधिकारियों की दो-दो वार्षिक वेतन वृध्दि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की लघुशास्ति से दंडित करने के आदेश जारी किये गये हैं ।
- मप्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के अंतर्गत प्रत्येक कलेन्डर वर्ष के लिए चल अचल सम्पत्ति का ब्यौरा शासन को प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन मप्र में 44 आईएएस अधिकारी ऐसे हें जिन्होंने वर्ष 2008 के लिए अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है।
- ' ' भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के अंत में चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा शासन को प्रस्तुत करना चाहिये, फिर भी कई नहीं करते इसमें कहीं न कहीं कमी एवं जवाबदेही मुख्य सचिव की ही बनती है वे इससे मुक्त नहीं हो सकते '' ।
- सरकारी कर्मचारियों के लिये पहले से केन्द्रिय सिविल आचरण नियम है और वे इतने सक्षम है कि भ्रष्टाचार पनप ही न सके और आमजन का काम तुरन्त ही हो जाये लेकिन साथ ही उस सरकारी कर्मचारी पर कार्रवाई का कानून इतना ढुलमुल है कि अगर वह कार्य न करे तो उसपर कार्रवाई करवाने में अच्छे अच्छो के नाको से खून आ जाये।
- भास्कर संवाददाता-!-दमोह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वतंत्र कुमार सिंह ने विधानसभा निर्वाचन में आदर्श चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन करने एवं शासकीय सेवक के पदीय कर्तव्यों, दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर तीन कर्मचारियों को मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 में दिए प्रावधानों के उल्लंघन तथा रा'य शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर निलंबित कर दिया है।
- इन पर भी मिली करोड़ों की सम्पत्ति अधिकारी का नाम-अरविन्द जोशी अधिकारी का नाम-टीनू जोशी इनने नहीं दिया सम्पत्ति का ब्यौरा: मप्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के अंतर्गत प्रत्येक कलेन्डर वर्ष के लिए चल अचल सम्पत्ति का ब्यौरा शासन को प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन मप्र में 44 आईएएस अधिकारी ऐसे हें जिन्होंने वर्ष 2008 के लिए अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है।