मोटरयान अधिनियम sentence in Hindi
pronunciation: [ moteryaan adhiniyem ]
Examples
- अपर मुख्य सचिव विनोद चौधरी ने इस संबंध में प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारियों से कहा है कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39 के तहत मोटरयानों का पंजीयन अनिवार्य है।
- दुर्घटना के समय उक्त वाहन मे क्षमता से अधिक सवारी बैठी थी और मृतका बैध यात्री नही थी अतः बीमा धारक द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं बीमा पालिसी की षर्तो का उल्लंघन किया गया।
- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री सुनील राय सक्सेना ने जिले के सभी वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि वे मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के अनुरूप अपने वाहनों का संचालन करे।
- कथित दुर्घटना कारित करने वाला वाहन अनावेदक क्रमांक-01 द्वारा मोटरयान अधिनियम के प्रावधान व यातायात के नियमों के विपरीत एवं बिना वैद्य वाहन चालन अनुज्ञप्ति के नियमों का उल्लॅघन कर चलाया जा रहा था।
- वाहन का फिटनेस और न ही परमिट प्रस्तुत किया गया है, कथित दुर्घटना कारित करने वाला वाहन मोटरयान अधिनियम के प्रावधान व यातायात के नियमों के विपरीत शर्तों का उल्लॅंघन कर चलाया जा रहा था।
- साबरसिहं पुत्र दलीपसिहं, निवासी ग्राम ताल पट्टी घुड़दौड़स्यूं, तहसील व जिला पौडी, वाहन चालक यू0पी0 06-2745 निर्णय याचीगण द्वारा यह याचिका धारा 166/140 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु योजित की गई है।
- साबरसिहं पुत्र दलीपसिहं, निवासी ग्राम ताल पट्टी घुड़दौड़स्यूं, तहसील व जिला पौडी, वाहन चालक यू0पी0 06-2745 निर्णय याची द्वारा यह याचिका धारा 166/140 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु योजित की गई है।
- साबरसिहं पुत्र दलीपसिहं, निवासी ग्राम ताल पट्टी घुड़दौड़स्यूं, तहसील व जिला पौडी, वाहन चालक यू0पी0 06-2745 निर्णय याची द्वारा यह याचिका धारा 166 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु योजित की गई है।
- श्री शैलेन्द्र सिहं पुत्र धीरेन्द्र सिहं, ग्राम कठुड़ पो0ओ0 डांडापानी, जिला पौड़ी गढ़वाल, वाहन स्वामी यूए 12-0191 निर्णय याचीगण द्वारा यह याचिका धारा 163ए, 166/140 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु योजित की गई है।
- क्या हैं नियम केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 में संशोधित नियम 21 के अंतगर्त वाहन चालकों के लिए जिन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य बताया गया उसमें नियम-25 में मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने की मनाही है।