उप-नियम sentence in Hindi
pronunciation: [ up-niyem ]
"उप-नियम" meaning in English
Examples
- राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भारतीय विद्युत नियमावली, १९५६ जिसका १९८१ में संशोधन किया गया है, के नियम-३, उप-नियम २क के अधीन भारतीय विद्युत उद्योग को कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि उनके लिए समुचित रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके ।
- (2) उप-नियम (1) के अंतर्गत किराये के अंतर का रिफंड संबंधित गाड़ी के कंडक्टर अथवा गार्ड अथवा चल टिकट परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के साथ टिकट प्रस्तुत करने पर गंतव्य स्टेशन पर दिया जाएगा, प्रमाण-पत्र पर डिब्बे का नंबर और किन स्टेशनों के बीच वातानुकूलन व्यवस्था नहीं थी, यह विवरण होगा और इसे गाड़ी के आगमन के 20 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
- प्रत्यायुक्त विधान समिति बिहार सरकार से सम्पर्क स्थापित कर इस बात को भी देखेगी कि संविधान द्वारा प्रदत्त या विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत विनियम, नियम, उप-नियम और उप-विधि बनाने का जो प्रावधान है, उसका पालन छह माह के अन्दर किया जाए अन्यथा प्रत्यायुक्त विधान समिति पारित अधिनियम के अंतर्गत छह माह के अन्दर विनियम, नियम, उप-नियम और उप-विधि के न बनने के संबंध में सदन को प्रतिवेदित करेगी।
- प्रत्यायुक्त विधान समिति बिहार सरकार से सम्पर्क स्थापित कर इस बात को भी देखेगी कि संविधान द्वारा प्रदत्त या विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत विनियम, नियम, उप-नियम और उप-विधि बनाने का जो प्रावधान है, उसका पालन छह माह के अन्दर किया जाए अन्यथा प्रत्यायुक्त विधान समिति पारित अधिनियम के अंतर्गत छह माह के अन्दर विनियम, नियम, उप-नियम और उप-विधि के न बनने के संबंध में सदन को प्रतिवेदित करेगी।
- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निखिल गजराज ने सभी उपमंडल अधिकारियों, एमडी शूगर मिल शाहाबाद, नगराधीश एवं जिला राजस्व अधिकारी को आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा पंचकूला की अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के उप-चुनाव हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा-163, 164, 165 और 166 के नियम 8, 9, 10, 11 के उप-नियम 2 नियम 12 के तहत पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्यों की मतदाता सूचियों की रिवीजन का प्रोग्राम जारी किया गया है।
- 11. गाड़ियों के देरी से चलने के कारण यात्रा आरंभ न होना अथवा गाड़ी छूट जाना-(1) यदि यात्रा के आरंभिक स्टेशन से गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 3 घंटे अधिक की देरी से चलने के कारण यात्रा नहीं हो पाती, तो सभी कंफर्म, आरएसी और प्रतीक्षासूची टिकटधारक यात्रियों को पूरा किराया रिफंड किया जाएगा और कोई रद्दकरण प्रभार अथवा लिपिकीय प्रभार नहीं लिया जाएगा, बशर्ते उक्त टिकट नियम 6 के उप-नियम (1) की क्लाज़ (ग) में उल्लिखित अधिकतम समय-सीमा में सरेंडर कर दी जाती हो।