वस्तु रूप में sentence in Hindi
pronunciation: [ vestu rup men ]
"वस्तु रूप में" meaning in English
Examples
- एक ब्लैक होल को अक्सर एक ऐसी वस्तु रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका पलायन वेग (ऍस्केप विलॉसिटि) प्रकाश की गति से अधिक हो.
- इतने लम्बे संघर्ष के उपरांत प्राप्त अवसर को एक बार पुनः स्वयं को उत्पाद और वस्तु रूप में स्थापित कर स्त्री कैसे नष्ट कर रही है..
- इतने लम्बे संघर्ष के उपरांत प्राप्त अवसर को एक बार पुनः स्वयं को उत्पाद और वस्तु रूप में स्थापित कर स्त्री क्या कर रही है??
- इतने लम्बे संघर्ष के उपरांत प्राप्त अवसर को एक बार पुनः स्वयं को उत्पाद और वस्तु रूप में स्थापित कर स्त्री कैसे नष्ट कर रही है..
- कृषकों को समिति के माध्यम से नगद ऋण के अलावा वस्तु रूप में कृषि संबंधी आवष्यकता की पूर्ति के लिये खाद, बीज, कीटनाषक दवाइयों आदि भी उपलब्ध करायी जाती हैं।
- फिल्मों के लिए बनाये गए इस नक़्शे के वस्तु रूप में, पहली दृष्टि में इसपर लिखी पंक्तियां कुछ अनियमित अक्षरों के रूप में होती हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि
- सृष्टि चक्र-चेतन आत्मा और शक्ति के द्वारा जीव और वस्तु रूप में परिवर्तित होकर आपसी सहयोग के माध्यम से कर्म करते और भोग भोगते हुये बार-बार कारण-सूक्ष्म-स्थूल तत्पश्चात स्थूल-सूक्ष्म-कारण आकृतियों (शरीरों और वस्तुओं) में परिवर्तित होते रहना ही सृष्टि चक्र है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ((ख)) के अंतर्गत कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई उपहार देता है या लेता तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने, दोनों से दंडनीय होगा।
- जीव रूप धारण कर कोषिकीय पद्धति (Cell System) से संसार में कार्य करने वाली ज्योति ही आत्मा है तत्पश्चात शक्ति रूप और वस्तु रूप में परिवर्तित होकर जीवों के साधन के रूप में सहयोगी रूप में रहते हुये आणविक-पद्धति (Atomic System) से प्रयोग में आने वाली ज्योति मात्र ही शक्ति (Power) है।
- इसके माध्यम से यह बताया जाएगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।