लोक शांति sentence in Hindi
pronunciation: [ lok shaaneti ]
"लोक शांति" meaning in English
Examples
- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बी. एम. शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित, जान-माल एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।
- धारा-504: जो व्यक्ति जानबूझकर किसी की इतनी बेइज्जाती करे कि वह आदमी उत्तेजित होकर लोक शांति भंग करे या कोई दूसरा अपराध करे तो उसे दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
- परिवाद पत्र में सहबाजपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सह जिला कांग्रेस के वरीय नेता उमाशंकर प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया है कि शरद यादव के बयान से उन्हें गहरा सदमा लगा है और इससे लोक शांति भंग होने की आशंका है।
- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरेन्द्र उपाध्याय ने शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवसो के अतिरिक्त मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दशहरा पर्व के उपलक्ष्य लोक शांति बनाये रखने हेतु 14 अक्टूबर 2013 को सायं 5 बजे से शुष्क दिवस के रूप मे घोषित किया है।
- आदेश के अनुसार जिन अनुज्ञापत्रधारियों के संबंध में स्थानीय / प्रशासनिक एवं विधिक कारणों से संबंधित पुलिस उपायुक्त यह मानते हैं कि चुनावों के दृष्टिगत शस्त्र जमा कराना लोकहित एवं लोक शांति हेतु उचित / आवश्यक है, उन्हें भी अपने शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने होंगे।
- जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जनसामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने के लिये अपने मकानों एवं दुकानों पर किरायेदार एवं घरेलू नौकर रखने से पूर्व इसकी सूचना संबंधित थाने में दिये जाना मकान / दुकान मालिक के लिये अनिवार्य कर दिया गया है।
- अनुमति पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न होने अथवा किसी भी भांति लोक शांति एवं अव्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में उपरोक्त अनुमति स्वत: निरस्त मानी जायेगी तथा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं शासनादेशों में निहित व्यवस्थाओ तथा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- राष्ट्र की अखंडता तथा राष्ट्रीय एकता को नुकसान करने हेतु गलत ढंग से प्रभावित करने वाले वक्तव्य देना या कृत्य करना), 290 (लोक न्यूसेंस के लिए दंड जब अन्य कोई स्थिति नहीं दी गयी हो), 504 (जानबूझ कर किया गया अपमान जिससे लोक शांति भंग होन संभावित हो, 505 (लोक रिष्टिकरक वक्तव्य),506 (आपराधिक अभित्रास) आईपीसी तथा धारा 66
- राष्ट्र की अखंडता तथा राष्ट्रीय एकता को नुकसान करने हेतु गलत ढंग से प्रभावित करने वाले वक्तव्य देना या कृत्य करना), 290 (लोक न्यूसेंस के लिए दंड जब अन्य कोई स्थिति नहीं दी गयी हो), 504 (जानबूझ कर किया गया अपमान जिससे लोक शांति भंग होन संभावित हो, 505 (1), 505 (2) (लोक रिष्टिकरक वक्तव्य),506 (आपराधिक अभित्रास) आईपीसी तथा धारा 66
- इसके साथ ही इस प्रकार के भडकाऊ, भेद-भाव पैदा करने वाले शब्दों के कई अन्य गंभीर परिणाम हैं जो सीधे तौर पर लोक शांति और लोक व्यवस्था के लिए घातक हैं और यह कार्य धर्म के माध्यम से घृणा और नफरत के भाव जागृत करने वाला, आपस में लड़ाने-भिड़ाने वाला ही है, ना कि किसी प्रकार के उद्देश्यपूर्ण और सत्यपरक तथ्यों का निरूपण करने वाला.