भारतीय स्टाम्प अधिनियम sentence in Hindi
pronunciation: [ bhaaretiy setaamep adhiniyem ]
Examples
- यह पढकर मुझे यह सुखद आश्चर्य हुआ कि आज से 112 वर्ष पूर्व जब अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम बनाया गया तब भी जन साधारण को सूचना उपलब्ध कराने के विन्दु पर कितनी सजगता थी।
- प्रयोक् ता भारतीय स्टाम्प अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, सम्पत्ति कर अधिनियम जैसे अधिनियमों के लिए राजस्व विभाग के तहत प्रदान किए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं।
- वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने आज संसद में वर्ष 2011-12 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था के चलते पिछले वर्षों से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के उपबंधों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है।
- उदाहरण के लिए वर्ष 2005 में स्पेशल इकानामिक झोन में निष्पादित होने वाले सभी दस्तावेजों पर तथा वर्ष 2000 में डिबेंचर के अंतरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क से छूट, राज्य सूची का विषय होने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन कर दी गई।
- भारत में प्रयोग के लिए भारत से बाहर निष्पादित मुख्तारनामा जहॉं वह निष्पादित किया जाता है उस देश में भारतीय दूतावास / उच्चायोग के समक्ष निष्पादित किया जाना चाहिए तथा भारत में इसकी प्राप्ति के तीन माह के भीतर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार इसपर स्टाम्प लगाया जाना चाहिए।
- इतनी राशि जमा होनी थी भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, शासकीय भूमि रजिस्ट्रेशन की धारा 33 और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत पांच प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी एवं 75 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की रजिस्ट्रेशन फीस पांच फीसदी मिलाकर 40 करोड़, 30 लाख, 46 हजार 875 रुपए जमा होनी थी, जो जिला कलेक्टर और जिला पंजीयक कार्यालय की मिलीभगत से जमा नहीं की गई।
- यह छूट इस सम्बंध में निर्गत की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी परन्तु नजूल भूमि में नीलाम या निविदा आमन्त्रण के द्वारा स्वामित्व अधिकार स्वीकृत करने सम्बंधी मबनाये जाने के उद्देश्य से नजूल पट्टागत भूमि के अधिकारों में परिवर्तन की विधिक डीड के निश्पादन पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से राज्य सरकार द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष छूट प्रदान की जाती रही है।
- मन्त्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा निष्पादित ऐसे इकरारनामे, जिनके अनुसार द्वितीय पक्ष को देय भूमि का कब्जा नहीं मिल पाया है और कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है, जिसमें द्वितीय पक्ष की कोई त्रुटि भी नहीं है तथा द्वितीय पक्ष इकरारनामे के आधार पर भूमि पर अपने अधिकार का दावा प्राधिकरण के पक्ष में छोड देता है, तो ऐसे विलेखों के सम्बंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क अथवा परिणामी दण्ड तथा ब्याज से छूट प्रदान की जायेगी।