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निवारित meaning in Hindi

pronunciation: [ nivaarit ]
निवारित meaning in English

Examples

  1. ( 4 ) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में , जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है , नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
  2. ( क ) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी के प्रदान किये गये कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जायेगी , या ( ख ) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधान मंडल को निवारित नहीं करेगी ।
  3. ने ब्लेक को “ग्लोरियस ल्युमिनरी अर्थात तेजस्वी प्रकाशपुंज” [ 9] तथा “एक ऐसा व्यक्ति जो न अपने पूर्ववर्तियों द्वारा निवारित किया गया, न ही अपने समकालीनों के साथ वर्गीकृत किया गया और न ही जिसका अपने बाद के ज्ञात अथवा सहज ही अनुमेय रचनाकारों द्वारा स्थान लिया गया” के रूप में चित्रित किया.
  4. परंतु यह और कि इस उपखंड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि , जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जो विधान सभा द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन , संशोधन , परिवर्तन या निरसन करती है , किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी।
  5. ' ' कि अनुच्छेद १ ६ में की कोई बात राज्य के अनसूचित जाति औ A 4 जनजाति के किसी वर्ग के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है प्रोन्नति के लिए आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित [ वर्जित ] नहीं करेगी . ''
  6. ( 2 ) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो- ( क ) धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक , वित्तीय , राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बन्धन करती है ;
  7. 2 [ (4क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में 3[किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर, पारिणामिक ज्येष्ठता सहित,प्रोन्नति के मामलों मेंआरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
  8. ( 1 ) राज्य के विधान-मंडल के सदन का या प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारिवृन्द होगा , परंतु विधान परिषद वाले राज्य के विधान-मंडल की दशा में , इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे विधान-मंडल के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है।
  9. ( 1 ) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं , वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे , किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधान-मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है।
  10. ( 5 ) उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय और ऐसी प्रत्येक राय , मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुसंख् या की सहमति से ही दी जाएगी , अन्यथा नहीं , किन्तु इस खंड की कोई बात किसी ऐसे न्यायाधीश को , जो सहमत नहीं है , अपना विसम्मत निर्णय या राय देने से निवारित नहीं करेगी।
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