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अनधिक meaning in Hindi

pronunciation: [ anedhik ]
अनधिक meaning in English

Examples

  1. निगम के लिये मुख्य नगराधिकारी को बेची जाने वाली किसी ऐसी वस्तु के प्रायिक विक्रय में जिसमें वह किसी कलेंड्र वर्ष में कुल मिलाकर 2000 रू से अनधिक मूल्य का नियमित रूप से व्यापार करता है।
  2. ङ जहां राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिए गए किसी आदेश द्गद्वारा उसे सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है , और ऐसा आदेश तीन महीने से अनधिक के लिए प्रवर्तन में रहा है ।
  3. क . रु .10 ,000 / - से अनधिक एकसाथ डीडी तथा या / एमटी की कुल राशि हेतु माह में दो बार देशी मॉंग ड्राफ्ट तथा / या अन्तरण विनिमय / कमीशन प्रभार से पूर्णतया मुक् त हैं।
  4. पाँच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवरचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में से , जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव हो नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।
  5. प्राप्त की गई पुनर्वित्त की राशि राष्ट्रीय आवास बैंक को 10 वर्षों से अनधिक की एक अवधि में , 40 समान त्रैमासिक किस्तों के ज़रिए अथवा कम, जैसा कि राष्ट्रीय आवास द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, में लौटाई जाएगी ।
  6. नाम-निर्दिष्ट सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों में से , जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो, नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा और जिनकी संख्या पाँच से अन्यून और दस से अनधिक होगी ;
  7. सभासद जिनकी संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार , सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, परन्तु जो साठ से अन्यून और एक सौ दस से अनधिक होगी और जो संख्या, खण्ड (ख) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त होगी;
  8. कार्पोरेट ऋण निगमित ऋण ( पूर्व का नाम : अल्पावधि कार्पोरेट ऋण ) कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए निगमितों को मियादी ऋण के रूप में तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए अल्पावधि निगमित ऋण , की आवश्यकता होती है।
  9. उपधारा ( 1) में निर्दिष्ट महानगर योजना समिति का एक अध्यक्ष जो नियमों द्वारा नियत रीति से चुना जायगा, और इक्कीस से अन्यून और तीस से अनधिक इतनी संख्या में सदस्यों से, जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, मिलकर बनेगी।
  10. 170 . विधान सभाओं की संरचना - (1) अनुच्छेद 333 के अधीन रहते हुये, प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाच्न क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुये पांच सौ से अनधिक और साठ से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी ।
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