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प्रसुविधा sentence in Hindi

pronunciation: [ prasuvidha ]
प्रसुविधा meaning in English

Examples

  1. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 यह अधिनियम विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के हित सुनिश्चित करने हेतु लागू किया गया है जिसमें गर्भावस्था के दौरान महिला एवं शिशु के स्वास्थ्य का रखरखाव करने के विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं.
  2. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 यह अधिनियम विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के हित सुनिश्चित करने हेतु लागू किया गया है जिसमें गर्भावस्था के दौरान महिला एवं शिशु के स्वास्थ्य का रखरखाव करने के विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं.
  3. -सिंचाई परियोजनाओं में निवेश से लाभों के प्रवाह को अधिकतम करने के लिए त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) में ढांचागत परिवर्तन-वर्ष 2012-13 में एआईबीपी के लिए आवंटन 13 प्रतिशत बढ़ाकर 14,242 करोड़ रुपए किया गया।
  4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बो या भूमि सुधार के हिताधिकारियो ओर भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की स्वंय की गृहस्थी भूमि के लिये सिंचाई प्रसुविधा बागवानी उधान और भूमि विकास
  5. अब इस प्रसुविधा को ऐसे कर्मचारियों पर भीलागू करने का निर्णय लिया गया है जो कम से कम १० वर्ष की अस्थायी / स्थायी ~ वत्सेवा पूरी कर लेने के बाद पहली जनवरी, १९८६ से पहले अधिवर्षता आदि पर सेवानिवृतहो चुके हैं.
  6. अब इस प्रसुविधा को ऐसे कर्मचारियों पर भीलागू करने का निर्णय लिया गया है जो कम से कम १० वर्ष की अस्थायी / स्थायी ~ वत्सेवा पूरी कर लेने के बाद पहली जनवरी, १९८६ से पहले अधिवर्षता आदि पर सेवानिवृतहो चुके हैं.
  7. -सिंचाई परियोजनाओं में निवेश से लाभों के प्रवाह को अधिकतम करने के लिए त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) में ढांचागत परिवर्तन-वर्ष 2012-13 में एआईबीपी के लिए आवंटन 13 प्रतिशत बढ़ाकर 14,242 करोड़ रुपए किया गया।
  8. इस विंसगति को दूर करने के लिए यह निर्णय कियागया है कि नियम ३० के अंन्तर्गत, सेवा में जोड़े गए वर्षों की प्रसुविधा उन सभीकर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय हीगी जो ३० मार्च, १९६० के बाद सेवानिवृत्त हुये थेतथा जो इस प्रसुविधा के लिए अन्यथा पात्र हैं.
  9. इस विंसगति को दूर करने के लिए यह निर्णय कियागया है कि नियम ३० के अंन्तर्गत, सेवा में जोड़े गए वर्षों की प्रसुविधा उन सभीकर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय हीगी जो ३० मार्च, १९६० के बाद सेवानिवृत्त हुये थेतथा जो इस प्रसुविधा के लिए अन्यथा पात्र हैं.
  10. इस विंसगति को दूर करने के लिए यह निर्णय कियागया है कि नियम ३० के अंन्तर्गत, सेवा में जोड़े गए वर्षों की प्रसुविधा उन सभीकर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय हीगी जो ३० मार्च, १९६० के बाद सेवानिवृत्त हुये थेतथा जो इस प्रसुविधा के लिए अन्यथा पात्र हैं.
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