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मतदान अभिकर्ता sentence in Hindi

pronunciation: [ matadan abhikarta ]
मतदान अभिकर्ता meaning in English

Examples

  1. मॉकपोल इसलिए करवाया जाएगा, ताकि चुनाव कर्मी एवं मतदान अभिकर्ता इस बात से संतुष्ट हो सके इवीएम एकदम सही है और इसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड किए हुए नहीं है।
  2. इसी धारा में 134 (क) जोडकर राजकीय सेवकों के लिये निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने को अपराध की श्रेणी में रखते हुये इसके लिये शास्ति का प्राविधान किया गया है।
  3. पीठासीन अधिकारी को मतदान अभिकर्ता के समक्ष मॉकपोल (दिखावटी मतदान) कर यह सुनिश्चित करना होगा कि ईवीएम पूर्णत: कार्य करने की स्थिति में है, तत्पश्चात दिखावटी मतदान के परिणाम को हटाकर उसके प्रमाण को नियमानुसार तैयार करना होगा।
  4. किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना-अभिकर्ता नियुक्त नहीं करना चाहिए, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी है और न ही उन्हें अपने चुनाव प्रचार संबंधी कोई कार्य में शामिल करना चाहिए।
  5. इसी प्रकार धारा 134 क के अनुसार यदि सरकार की सेवा में रहते हुए कोई व्यक्ति निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में काम करता तो उसे तीन माह के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
  6. उन्होंने बताया कि राजनैतिक गतिविधियों मेंं भाग लेना पाये जाने पर संबंधित कार्मिक को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 6 माह तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा और ऐसे कार्मिक जो किसी प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करते पाये जायेंगे उन्हें भी तीन माह के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।
  7. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा (134 क) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले राजकीय सेवकों के लिये शास्तिः-यदि सरका की सेवा में या कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनो से दण्डनीय होगा।
  8. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा (134 क) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले राजकीय सेवकों के लिये शास्तिः-यदि सरका की सेवा में या कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनो से दण्डनीय होगा।
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